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इकबाल-ए-जुर्म से मुकरे राजा रघुवंशी हत्याकांड के दो आरोपी, पुलिस बोली- सबूत हैं हमारे पास, सजा तो…

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में दो आरोपियों ने कोर्ट में जुर्म कबूलने से इनकार कर दिया. पुलिस ने कहा- कोर्ट में बेशक मुकरें, मगर हमारे पास सारे सबूत हैं. सजा तो उन्हें मिलेगी ही. इन दोनों आरोपियों का नाम है आकाश और आनंद. मेघालय पुलिस के अनुसार, दोनों ने पहले हत्या में अपनी मिलीभगत स्वीकार की थी, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने से चुप्पी साध ली है.

29 साल के राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को मेघालय के सोहरा (चेरापूंजी) में उनकी हनीमून यात्रा के दौरान हुई थी. राजा ने 11 मई को सोनम से शादी की और 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे. फिर दोनों 23 मई को शिलांग से लगभग 65 किलोमीटर दूर सोहरा में लापता हो गए थे. दो जून को उनका क्षत-विक्षत शव एक झरने के पास खाई में मिला. उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा पर इस हत्या की साजिश रचने का आरोप है.

पुलिस के अनुसार, राजा को तीन किराए के हत्यारों- विशाल चौहान, आकाश राजपूत, और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में वेई सॉडॉन्ग व्यूपॉइंट पर चाकुओं से हमला कर मार डाला और उनका शव एक गहरी खाई में फेंक दिया गया.

आरोपियों ने पहले किया था जुर्म कबूल

मेघालय पुलिस ने इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनम, राज कुशवाहा, तीन किराए के हत्यारे, और सबूत नष्ट करने के आरोप में तीन अन्य शामिल हैं. शुरुआती जांच में आकाश और आनंद ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की थी और पुलिस के सामने अपराध की पूरी कहानी बयान की थी. हालांकि, 26 जून को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर दोनों ने अपने बयानों से पलटते हुए कोई भी कबूलनामा देने से इनकार कर दिया.

दो आरोपियों को भेजे मजिस्ट्रेट के पास

इस पर मेघायल पुलिस के एक अधिकारी ने कहा- आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी चुप रहे और गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा, हमने (पांच) आरोपियों में से केवल दो को मजिस्ट्रेट के पास भेजा. वो कोई बयान नहीं देना चाहते थे. लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. हम एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) रिपोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं.

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