
मोहाली : पंजाब के प्ले-वे स्कूलों को सख्त आदेश जारी हो गए हैं। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने प्राइवेट स्कूल/संस्थाओं/प्ले-वे स्कूलों को रजिस्टर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस संबंध में जिला प्रोग्राम अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि मोहाली जिले के अंतर्गत 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ई-लर्निंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। सी.सी.ई. विभाग ने क्षेत्र में कार्यरत संगठनों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करवाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, मोहाली के कार्यालय में तत्काल संपर्क किया जा सकता है। जिले में संचालित प्ले-वे स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

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