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वीडियो वायरल करने की धमकी से तंग नाबालिग ने की थी आत्महत्या,आरोपी को उम्रकैद

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बैतूल।।बैतूल में पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने बैतूल ने नाबालिग बालिका को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी मंजित उर्फ मनोजित उर्फ प्रेम पिता मनीमोहन मिस्त्री (27) निवासी थाना चोपना, जिला बैतूल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को धारा 305 भादंवि के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने, वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 समाहित धारा 11/12 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने पैरवी की।

घटना 23 जनवरी 2023 की है, जब मृतिका, जो कक्षा 11वीं में अध्ययनरत थी, अपनी सहेली के घर गई थी। अगले दिन 24 जनवरी को उसके पिता जब महाराष्ट्र से लौटे तो घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री ने कमरे में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस थाना चोपना ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को मृतिका द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने आरोपी मंजित उर्फ मनोजित उर्फ प्रेम पर अश्लील फोटोग्राफ खींचने, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने और शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। धमकी और ब्लैकमेलिंग से मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी।

जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

 

 

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