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उत्तराखंड में भी बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम, किराए पर मिलेगा बंगला… घूमने आने वालों को होगा फायदा

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उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद राज्य में बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना लागू करने की तैयारी कर रहा है. ये योजना उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय एवं पंजीकरण नियमावली में संशोधन करके लागू की जाएगी. इस योजना में राज्य में घूमने जाने वाले पर्यटकों को गोवा की तरह फ्लैट, आधुनिक भवन, अपार्टमेंट, कोठी, काटेज और बंगले किराए पर रहने के लिए मिल पाएंगे.

योजना के अंतर्गत अगर किसी की बिल्डिंग नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में मौजूद है, तो वो उसको पर्यटन विभाग में पंजीकृत करा सकेगा. इसके बाद पर्यटक उसकी बिल्डिंग का उपयोग किराया देकर कर सकेंगे. आगामी बैठकों के बाद जल्द ही बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना लागू की जाएगी.

राज्य के पर्यटन सचिव ने क्या कहा?

राज्य के पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने कहा कि अभी उत्तराखंड पर्यटन यात्रा, व्यवसाय एवं पंजीकरण नियमावली में संशोधन का काम किया जा रहा है. इसमें बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना लागू करने की तैयारी है. स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करने बाद इसे सरकार के पास भेजा जाएगा. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना लागू की जाएगी.

अभी राज्य में होमस्टे योजना चल रही है, जिसमें पर्यटकों को उचित मूल्य पर घर जैसा ठहराव और खान-पान दिया जाता है. राज्य में होमस्टे की संख्या चार हजार से भी अधिक है. होमस्टे खोलने के लिए कई जरूरी नियम हैं. हर कोई होमस्टे खोलने के लिए पात्र भी नहीं होता. होमस्टे योजना में सिर्फ राज्य का स्थायी निवासी ही पंजीकरण करा सकता है. ऐसे में कई लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.

मिलेंगी घर जैसी सुविधाएं

बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना में राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी नहीं होगा. ऐसे लोगों जो राज्य के बाहर रहते हैं और उनके भवन राज्य में हैं वो भी अपनी संपत्ति का योजना में पंजीकरण करा सकेंगे. पंजीकरण शुल्क तीन हजार रुपये होगा. भवन के अधिकतम 10 कमरों को पर्यटकों को किराये पर दिया जा सकेगा. योजना के अंतर्गत पंजीकरण आवासों में पर्यटकों को घर जैसी सभी सुविधाएं मिलेंगी.

खाना बनाने के लिए बर्तन, फ्रीज, माइक्रोवव आदि से लैस किचन मिलेगा. बेड, बिस्तर, एसी और आवश्यक सुविधाओं से लैस कमरे मिलेंगे. बाथरूम में वाशिंग मशीन, बाथ टब, और शावर मिलेंगे. वाहन खड़े करने के लिए आवासों में पर्याप्त पार्किंग की जगह भी होगी. भवन के बिजली, पानी, आवास आदि के शुल्क स्वामी को व्यवसायिक श्रेणी में वहन करने होंगे.

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