Logo
ब्रेकिंग
बैतूल: शराब दुकानों के टेंडर में लापरवाही, जिला आबकारी अधिकारी अंशुमन सिंह चिढ़ार निलंबित बैतूल जिले की नगरपालिकाओं में एल्डरमैन नियुक्त VIDEO :Fire 🔥 on highway बैतूल भोपाल हाइवे पर ट्राला पलटा,लगी आग The court's decision शादी में चाकू बाजी में हुई हत्या के दोषियों को उम्रकैद अंतर्राज्यीय बाइक चोर पकड़ाया, भैंसदेही पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखी बाइकें बरामद भाजपा नेता की जमीन नपवाने गए राजस्व, पुलिस अमले पर हमला बैतूल में हेलमेट चेकिंग अभियान: 14 कर्मचारियों पर जुर्माना, प्रशासन की सख्ती बढ़ी शनिवार बैतूल आयेंगे सीएम मोहन यादव,सुरभि खण्डेलवाल को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन India Heatwave Alert: कई राज्यों में 40°C पार, IMD की बड़ी चेतावनी चार साल की जैनब ने रखा रोजा। आत्मसंयम,सब्र,अनुशासन का दिया संदेश
Header Ad

पंजाब के इस जिले में लोगों के एकत्र होने पर लगी रोक! जानें क्या है पूरा मामला

गुरदासपुर : डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 अप्रैल 2025 को जिला गुरदासपुर में स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूलों के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए तहसील स्तर पर स्थापित परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाई है, लेकिन यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो इन परीक्षाओं में ड्यूटी पर होंगे। यह आदेश एकतरफा पारित किया गया है और समस्त आम जनता को संबोधित है। यह परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में होगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.