
जिले में सख्त पाबंदी लगते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, नारे लगाने, भड़काऊ प्रचार करने, बंदूक, तेजधार हथियार, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री और अन्य घातक हथियार/हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि यदि विभिन्न संगठन या आम व्यक्ति विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हैं, तो यातायात में व्यवधान और सामान्य जन जीवन में व्यवधान उत्पन्न होने का भय रहता है। इस प्रकार सार्वजनिक शांति भंग होने से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। यह आदेश 31 जुलाई, 2025 तक लागू रहेगा।
जिले में हुक्का बार चलाने पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा में किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, हुक्का बार और सार्वजनिक स्थानों आदि में हुक्का पीने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पंजाब (तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ पंजाब) के पत्र के माध्यम से दिए गए आदेशों की अनुपालना के लिए आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस जिले की सीमा के अंदर हुक्का बारों पर इस आदेश को सख्ती से लागू करना जरूरी है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.