
चंडीगढ़ के फॉर्च्यूनर चालक को 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने पर चंडीगढ़ फॉर्च्यूनर चालक को सख्त सजा सुनाई गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ये सजा सुनाई गई है। आरोपी की पहचान सरवदीप सिंह के रूप में हुई है।
आपको बता दें कि 10 अप्रैल, 2020 को पुलिसकर्मी की शिकायत पर सरवदीप सिंह के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस की एक टीम ने सेक्टर 10 में एक बीट बॉक्स पर फॉर्च्यूनर चालक को रोका था। इस दौरान कार चालक कर्फ्यू के बीच बाहर घूमने का कोई जवाब नहीं दे पाया था। इसके बाद उसकी कार जब्त कर चैक की गई तो गाड़ी के आगे और पीछे लगी नंबर प्लेटों के नंबर अलग-अलग थे। इसे लेकर चालान पेश किया गया और आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। इसके बाद भी आरोपी ने अपनी गलती नहीं मानी और कोर्ट में केस करने की मांग की और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला लेते हुए आरोपी को सजा सुनाई और उसे 5,200 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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