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लुधियाना में अब होटल और बार रात 2 बजे तक खुले रहेंगे। निर्धारित नियमों का पालन करने वाले होटलों और बार के लिए यह समय सीमा प्रातः 3 बजे तक भी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

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लुधियाना के डीसीपी (मुख्यालय) स्नेहदीप शर्मा द्वारा जारी आदेशों में सभी रेस्तरां, होटल और बार को कुछ शर्तों के साथ खुले रहने की समय सीमा तय की गई है। आदेशों के अनुसार, L-3, L-4 और L-5 लाइसेंस न रखने वाले रेस्तरां और बार सुबह 2 बजे तक खुले रहेंगे। इसी प्रकार L-3, L-4, L-5 आबकारी लाइसेंस वाले होटल एवं बार रात्रि 2 बजे तक खुले रहेंगे जबकि इस समय सीमा को सुबह 3 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। उक्त समय सीमा आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहेंगे।

आपको बता दें कि महानगर में मौजूद रेस्तरां और ढाबों का समय 12 बजे तक था लेकिन, अब पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर इस समय को बढ़ा दिया है। इस आदेश में कर्मचारियों और आम जनता, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम और 15 जुलाई, 2024 की अधिसूचना के अनुसार, रात 10.00 बजे के बाद खुलने वाले प्रतिष्ठानों को महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, शौचालय और सुरक्षा प्रदान करनी होगी। महिलाएं बिना लिखित सहमति के रात 8 बजे के बाद काम नहीं कर सकतीं तथा उनके लिए घर तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन प्रतिष्ठानों में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को भी लागू किया जाना चाहिए।

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