
बैतूल के सारणी में चार साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच कांग्रेस नेताओं को जिला न्यायालय बैतूल से जमानत मिल गई है।
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सारणी में विरोध प्रदर्शन के दौरान शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया था। इस घटना को लेकर तेरह कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सारणी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।
कोर्ट में बार-बार पेश नहीं होने पर जेएमएफसी न्यायालय बैतूल ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए थे। इसके बाद सारणी पुलिस ने वारंट तामील करने के लिए विशेष मुहिम चलाते हुए 1 दिसंबर को नगर पालिका सारणी के नेता प्रतिपक्ष पिंटिश नागले को धरना स्थल से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
इसके बाद पुलिस ने विजय उपराले, बटेश्वर भारती, मोहम्मद इलियास और वसीम खान को क्रमशः आमला और पाथाखेड़ा से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
आज सुनवाई के दौरान अदालत ने पांचों कांग्रेस नेताओं को 20-20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें आगे की तारीखों पर न्यायालय में नियमित रूप से पेश होने की हिदायत दी गई है।
जमानत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहत का माहौल है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह गिरफ्तारी भाजपा सरकार के दबाव में की गई थी।, ताकि जल आवर्धन योजना में भ्रष्टाचार को लेकर चल रहे कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन को कमजोर किया जा सके।
