Logo
ब्रेकिंग
13 फरवरी को सारणी में लगेगा रोजगार मेला, 9 कंपनियां करेंगी भर्ती, 775 से अधिक पदों पर मौका नागपुर एम्स में चार साल के हर्ष की मौत, कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड का था पीड़ित, चार माह से ICU में चल र... लोकायुक्त ट्रैप में फंसे बैतूल नायब तहसीलदार के रीडर को चार साल की सजा ई-साइकिल की बैटरी में धमाका, दिव्यांग युवक जिंदा जला महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की विमान हादसे में मौत, बारामती में हुआ हादसा एसआईआर–2026 में बैतूल को बड़ी उपलब्धि, कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी को राज्यपाल ने किया सम्मानित बैतूल के लिए गर्व का क्षण — मोहन नागर को मिलेगा पद्मश्री सम्मान बैतूल में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो ने भूतपूर्व सैनिक और भतीजे को मारी टक्कर, दोनों की हालत गंभीर,... डेढ़ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का तीसरा आरोपी प्रकाश बंजारे गिरफ्तार, दो पहले ही पकड़े जा चुके भैंसदेही में बड़ा हादसा: स्कूल बस और तूफान की टक्कर में छात्रा की मौत, 11 बच्चे घायल
Header Ad

3 मई तक लागू हो गए नए आदेश, दवाई खरीदने से पहले पढ़ें…

नवांशहर : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है कि फार्मेसी द्वारा प्रीगाबालिन दवा का वितरण केवल सक्षम डॉक्टर की सहमति के आधार पर तथा निर्धारित अवधि के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मेसी को इस दवा का पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए।

उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन ने अपने दफ्तर के पत्र नंबर ड्रग्स के माध्यम से सूचित किया है कि प्रीगाबालिन का प्रयोग आमतौर पर मैडीकल स्पैशलिस्ट/मनोचिकित्सक/जी.डी.एम.ओ. द्वारा फाइब्रोमायल्जिया/न्यूराल्जिया जैसी बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। लेकिन प्रीगाबालिन की उच्च खुराक का दवा के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए, प्रीगाबालिन को फार्मेसी द्वारा केवल सक्षम डॉक्टर के अनुमोदन के आधार पर और निर्धारित समयावधि के लिए ही वितरित किया जाना चाहिए। यह आदेश 3 मई तक लागू रहेगा।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.