
फ़िरोज़पुर: एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दमनजीत सिंह मान ने विशेष आदेश जारी करते हुए कुछ शरारती तत्वों द्वारा दवा के व्यापक रूप से किया जा रहे दूर प्रयोग को रोकने के लिए 75 एमजी से अधिक मात्रा वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल और टैबलेट पर पाबंदी लगा दी है।
जारी किए गए विशेष आदेशों के अनुसार जिला फिरोजपुर में रिटेलर, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के फार्मासिस्ट और कोई भी अन्य व्यक्ति बिना मूल पर्चे के प्रीगैबलिन 75 एमजी नहीं बेचेंगे और विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे प्रीगैबलिन 75 एमजी तक बेची गई गोलियों और कैप्सूल का रिकॉर्ड रखें और खरीद-बिक्री के बिल के साथ रिकॉर्ड भी रखें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मूल पर्चे में केमिस्ट/खुदरा विक्रेता/व्यापारी का नाम, गोलियों की खरीद की तारीख और गोलियों की संख्या आदि शामिल हो।

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