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57 CSC सेंटरों पर कार्रवाई,ID की ब्लॉक

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नियमों का पालन नहीं कर रहे 57 कॉमन सर्विस सेंटरों पर गिरी गाज

जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद हुई कार्यवाही

 

बैतूल। जिले में नियमों का पालन नहीं कर रहे कॉमन सर्विस सेंटरों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद जिले के 57 सीएससी सेंटरों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। इस कार्रवाई से जिलेभर के सीएससी संचालकों में हड़कंप मच गया है।

जिला प्रबंधक सीएससी बैतूल कमलेश रघुवंशी ने बताया कि शासन द्वारा सीएससी संचालन की अनुमति इस उद्देश्य से दी जाती है कि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ निर्धारित दरों पर आसानी से मिल सके। लेकिन कई संचालकों ने केवल रजिस्ट्रेशन कराकर आईडी चालू कर ली और शासन के तय नियमों का पालन नहीं किया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद जिलेभर में सीएससी केंद्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया।

– बिना दुकान और ब्रांडिंग के चल रहे थे सेंटर

जांच के दौरान सामने आया कि कई सीएससी केंद्र बिना स्थायी दुकान या कार्यालय के संचालित हो रहे थे। अनेक स्थानों पर न तो कॉमन ब्रांडिंग लगी थी और न ही अनिवार्य बैनर लगाए गए थे। सबसे गंभीर लापरवाही यह पाई गई कि अधिकांश केंद्रों पर शासन द्वारा निर्धारित सेवाओं का रेट चार्ट प्रदर्शित नहीं था, जिससे लोग तय दर से अधिक राशि चुकाने को मजबूर हो रहे थे।

– लेनदेन में भी मिली गड़बड़ी

जांच में कुछ मामलों में सीएससी आईडी के बजाय अन्य माध्यमों से लेनदेन किए जाने की बात भी सामने आई, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इन सभी अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए 57 सीएससी सेंटरों की आईडी ब्लॉक की गई।

– आगे केवल नियमों पर ही संचालन

जिला प्रशासन और सीएससी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब केवल वही सीएससी केंद्र संचालित होंगे जो सभी मानकों का पूर्ण पालन करेंगे। प्रत्येक केंद्र का स्थायी स्थान, फ्रेम में लगी मानक ब्रांडिंग, स्टेट लोगो, सीएससी आईडी, प्रमुख स्थान पर रेट चार्ट और वीएलई का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा।

– नियमों के साथ दोबारा चालू करने का देंगे मौका

जिन संचालकों की आईडी निरस्त की गई है, उन्हें सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर आवश्यक साक्ष्यों के साथ जिला प्रबंधक से संपर्क करना होगा। इसके बाद प्रकरणों की पुनः समीक्षा की जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वाले केंद्रों को ही संचालन की अनुमति मिलेगी।

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