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पंजाब के Chemist को जारी हुई बड़ी चेतावनी! ये दवाई बेची तो…

 फाजिल्का में नशे के खिलाफ विधायक नरिंदरपाल सवना ने केमिस्ट एसोसिएशन के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. एरिक के कार्यालय में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक ने स्पष्ट किया कि  प्रेगाबेलिन 75 MG से अधिक  मात्रा के कैपसूल/ टेबलेटस की  बिक्री  पर  सख्त  निगरानी रखी जाएगी ।

यह दवा केवल 75 MG तक की  ही  मात्रा  में बेची  जा  सकेगी।  डॉक्टर के पर्ची पर मेडिकल स्टोर की मुहर लगाना जरूरी होगा। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि एक व्यक्ति एक ही दवा अलग-अलग मेडिकल स्टोर से न खरीद सके। नशीली दवाओं के खिलाफ चल रहे अभियान में यह देखा गया है कि लोग प्रेगाबेलिन कैप्सूल का दुरुपयोग कर रहे हैं। विधायक ने केमिस्टों को चेतावनी दी है कि यदि कोई मेडिकल स्टोर संचालक नियमों का उल्लंघन करेगा या अधिक मात्रा में कैप्सूल बेचेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बाल कृष्ण कटारिया ने भी सरकार व प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई मेडिकल संचालक अवैध गतिविधियों में पकड़ा गया तो एसोसिएशन उसका समर्थन नहीं करेगी।

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