DJ ban: A complete ban on DJs at weddings in Betul, sealing action will be taken on traffic jams outside the lawn.
बैतूल, 23 नवंबर। जिले में विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षत जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले की समस्त राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक निर्देश लागू किए हैं।
आदेश के अनुसार अब विवाह समारोहों में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। विवाह या चल समारोह के दौरान यातायात बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरिज लॉन या हॉल संचालकों को पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वालंटियर या कर्मचारी नियुक्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्यक्रम में जाम या ट्रैफिक बाधित पाया गया, तो संबंधित लॉन या हॉल को तत्काल सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को आदेशों के सख्त पालन की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन नियमों का पालन करें और जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करें।