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महिला अनुबंध कर्मचारियों की अतिरिक्त CL की सुविधा वापस: उच्च शिक्षा निदेशालय ने निरस्त किया आदेश

चंडीगढ़: हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यरत महिला अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों को प्रदान की गई अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (Casual Leave – CL) की सुविधा को वापस ले लिया है।

उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 जुलाई 2026 को जारी उस आधिकारिक आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जिसके तहत पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान तय किया गया था। विभाग ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को वापस लेने के पीछे आवश्यक प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है।

📜 15 जुलाई 2025 का पुराना आदेश रहेगा प्रभावी: नहीं मिलेगा अतिरिक्त 12 छुट्टियों का लाभ

आदेश की वापसी और विधिक स्थिति:

  • पूर्व नियम होंगे लागू: नए दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद अब महिला अनुबंध कर्मचारियों को 28 जुलाई के परिपत्र के तहत स्वीकृत की गई अतिरिक्त सी.एल. का लाभ नहीं मिल सकेगा।

  • 2025 के आदेश की बहाली: उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई 2025 को जारी किया गया पूर्व आदेश ही विधिवत प्रभावी और मान्य रहेगा।

  • प्रशासनिक समीक्षा: विभाग द्वारा समीक्षा उपरांत पूर्व व्यवस्था को ही यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

📅 10 के बजाय 22 दिन की हो गई थी छुट्टी: नए आदेश से खत्म हुआ प्रावधान

छुट्टियों के गणित का विवरण:

  • हर माह 1 अतिरिक्त अवकाश: 28 जुलाई 2026 के आदेश में उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन संचालित कॉलेजों और संस्थानों में कार्यरत पात्र महिला कर्मियों को प्रति माह एक अतिरिक्त कैजुअल लीव देने का फैसला हुआ था।

  • सालाना 22 दिन की सुविधा: इस व्यवस्था से एक कैलेंडर वर्ष में सामान्य रूप से मिलने वाली 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त 12 दिन की और छुट्टी मिलनी थी, जिससे कुल सी.एल. बढ़कर अधिकतम 22 दिन हो गई थी।

  • सुविधा समाप्त: इस आदेश के वापस होने से महिला अनुबंध कर्मचारियों को मिलने वाली इस अतिरिक्त राहत पर अब पूरी तरह विराम लग गया है।

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