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गुजरात: सूरत में सज्जू कोठारी गैंग के खिलाफ ED की कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति जब्त

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहमदाबाद की विशेष अदालत में एक प्रोसीक्यूशन कंप्लेंट (PC) दायर की है. यह शिकायत सजिद उर्फ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी और उसके साथी अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख के खिलाफ की गई है. सज्जू कोठारी एक संगठित अपराध गिरोह का सरगना है जो कई अपराधों में शामिल है. उसने कई बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है.

ED ने यह कार्रवाई सज्जू कोठारी और अन्य के खिलाफ सूरत पुलिस द्वारा दर्ज की गई 6 एफआईआर (FIR) के आधार पर शुरू की थी. इन मामलों में रंगदारी, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, अवैध उधारी, जुए के धंधे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं.

आपराधिक गतिविधियों के जरिए कमाया पैसा

जांच से पता चला कि साजिद उर्फ ​​सज्जू कोठारी ने अपने साथियों और गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र जैसी आपराधिक गतिविधियों के जरिए 4.30 करोड़ की आपराधिक आय (POC) अर्जित की. यानी यह पैसा रंगदारी, ठगी, आपराधिक साजिश आदि जैसे अपराधों के जरिए कमाया गया था. कथित तौर पर इन पैसों का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने और सिंडिकेट के आगे के आपराधिक कार्यों के वित्तपोषण के लिए किया गया.

4.21 करोड़ की 31 संपत्तियां कुर्क

इससे पहले ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सज्जू कोठारी, अल्लारखा शेख और अन्य के नाम पर 4.21 करोड़ मूल्य की 31 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था. ये संपत्तियां सज्जू कोठारी, अल्लारखा शेख और अन्य साथियों के नाम पर थीं. ये संपत्तियां आपराधिक गतिविधियों में शामिल आय से अर्जित की गई थीं. ईडी ने विशेष अदालत से इन संपत्तियों को जब्त करने की भी मांग की है. फिलहाल ईडी की जांच अभी भी जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

अपराधिक वारदातों को देता है अंजाम

सज्जू कोठारी की बात करें तो उसका नाम गुजरात के सूरत शहर में अपराध की दुनिया में दो दशक से भी ज्यादा पुराना है. सज्जू कोठारी गिरोह आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है. सज्जू के गुर्गे उसके इशारों पर हत्या, प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, फिरौती वसूलना जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं.

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