Logo
ब्रेकिंग
सांझवीर टाईम्स के प्रतिष्ठा अलंकरण समारोह में जिले की 22 विभूतियां सम्मानित आर डी कोचिंग के विद्यार्थियों ने जे ई ई मैंस में हासिल की उत्कृष्ट सफलता, 99.68 परसेंटाइल हासिल कर स... Live: एमपी विधानसभा में बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री देवड़ा, जानिए किसको क्या मिला नई दिल्ली से ताम्रम जा रही GT एक्सप्रेस के पार्सल वैन में लगी आग, बड़ा हादसा टला 13 फरवरी को सारणी में लगेगा रोजगार मेला, 9 कंपनियां करेंगी भर्ती, 775 से अधिक पदों पर मौका नागपुर एम्स में चार साल के हर्ष की मौत, कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड का था पीड़ित, चार माह से ICU में चल र... लोकायुक्त ट्रैप में फंसे बैतूल नायब तहसीलदार के रीडर को चार साल की सजा ई-साइकिल की बैटरी में धमाका, दिव्यांग युवक जिंदा जला महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की विमान हादसे में मौत, बारामती में हुआ हादसा एसआईआर–2026 में बैतूल को बड़ी उपलब्धि, कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी को राज्यपाल ने किया सम्मानित
Header Ad

ग़ैर इरादतन हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपी को मिली राहत

जालंधर : माननीय सीजेएम सुशील बोध की अदालत ने ग़ैर इरादतन हत्या के मामले में दिलप्रीत सिंह उर्फ बबलू पुत्र जसबीर सिंह निवासी गुरु नानकपुरा वेस्ट, थाना रामा मंडी, जालंधर को अधिवक्ता नवतेज सिंह मिन्हास की दलीलों से सहमत होते हुए दोष सिद्ध न होने पर बरी करने का आदेश सुनाया है।

इस मामले में बस्ती गुजां के रहने वाले गौरव जौड़ा की शिकायत पर दिलप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। गौरव जौड़ा ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका रिश्तेदार पंकज बब्बर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक तेज़ रफ्तार से आ रही एक कार, जिसे दिलप्रीत सिंह चला रहा था, ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पंकज बब्बर गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस ने 23 जुलाई 2018 को दिलप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.