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क्या बढ़ सकती रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन? ये है वजह

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. इस साल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है. लेकिन इस तारीख तक काम पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है. टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों ही इस बारे में चिंतित हैं. मनी कंट्रोल की एक खबर के मुताबिक, गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार से अपील की है कि डेडलाइन बढ़ा दी जाए. उनका कहना है कि अभी कई तरह की दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से समय पर रिटर्न दाखिल करना आसान नहीं है.

ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने की मांग तेज़

सबसे बड़ी समस्या है कि ITR के फॉर्म और यूटिलिटीज बहुत देर से जारी होते हैं. साथ ही, टैक्स पोर्टल पर तकनीकी खराबी जैसे कि लॉगिन में परेशानी, सिस्टम एरर और टाइमआउट भी रोजाना हो रहे हैं. ये दिक्कतें रिटर्न फाइलिंग के काम को काफी प्रभावित कर रही हैं.

Form 26AS, AIS और TIS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी और अपडेट में भी देरी है, जिससे सही जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है. नए फाइनेंशियल डिटेल फॉर्मेट्स के लागू होने से काम और लंबा हो गया है. साथ ही अगस्त से लेकर नवंबर तक चलने वाले त्योहारों की वजह से भी टैक्स पेशेवर और टैक्सपेयर्स दोनों पर काम का दबाव बढ़ जाता है.

टैक्स पेशेवरों के सामने आ रही चुनौतियां

चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट्स भी परेशान हैं. वे बताते हैं कि पोर्टल पर बार-बार रिटर्न अपलोड करते वक्त तकनीकी दिक्कतें आती हैं. कई बार डेटा अपडेट नहीं होता या एरर आ जाता है, जिससे समय पर रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है. ये चीजें टैक्स पेशेवरों के काम में बाधा डाल रही हैं.

क्या फिर बढ़ेगी डेडलाइन ?

इस साल मई में ही सरकार ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी. उस वक्त भी कहा गया था कि नियमों और फॉर्म्स में बदलाव के कारण टैक्सपेयर्स के पास काम पूरा करने का समय कम था. अब गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने डेडलाइन को 30 अक्टूबर तक बढ़ाने की सिफारिश की है. इस मांग को लेकर सरकार के सामने दबाव बढ़ रहा है. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर ही आखिरी तारीख बनी हुई है, लेकिन तकनीकी परेशानियों और व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए डेडलाइन बढ़ने की संभावना बनी हुई है.

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

जहां तक हो सके टैक्सपेयर्स को चाहिए कि अभी से अपनी ITR फाइलिंग का काम पूरा कर लें. जितनी जल्दी हो सके, रिटर्न जमा करवा लें ताकि आखिरी वक्त में परेशानी न हो. साथ ही, अगर पोर्टल पर कोई दिक्कत आती है तो उसे तुरंत संबंधित विभाग को बताएं ताकि उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके.

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