Logo
ब्रेकिंग
Khandwa Crime News: 24 साल की उम्र में की थी छेड़छाड़, 40 साल बाद 64 की उम्र में गिरफ्तार; गन्ने की ... IRCTC Booking Record: IRCTC ने रचा इतिहास, एक दिन में बुक हुए 20 लाख से ज्यादा रेल टिकट; टूटा पुराना... Beyond Weapons: रूस की तकनीक सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं, परमाणु टॉरपीडो से लेकर सैटेलाइट नेटवर्क म... Lalbaugcha Raja 2026 First Look: लालबागचा राजा की पहली झलक आई सामने, शाही अंदाज और नारंगी वस्त्रों म... Haiwaan Opening Day: 18 साल बाद साथ आए अक्षय कुमार और सैफ अली खान, बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ भी नहीं जुट... West Bengal Child Marriage: बारात लेकर पहुंचा था दूल्हा, ऐन वक्त पर पहुंची पुलिस ने मंडप से किया गिर... Raebareli Accident News: रायबरेली में लेंटर डालते समय टूटी सपोर्टिंग पटरी, ऊंचाई से गिरे 6 मजदूर; मच... Tirupati Accident News: तिरुपति में मोबाइल निकालने कुएं में उतरे 2 युवकों की दर्दनाक मौत, जहरीली गैस... Raebareli Swine Flu News: रायबरेली में स्वाइन फ्लू का कहर, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16; लखनऊ रेफर ... Kanpur Maharajpur Murder: अवैध संबंधों में बाधक बने नाबालिग बेटे का गला घोंटा, पोल खुली तो प्रेमी ने...
Header Ad

पुरानी पेंशन को लेकर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन जारी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कुछ विशेष सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, कुछ विशेष श्रेणियों के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) को चुन सकेंगे।

इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी 3 महीनों के भीतर अपने चयन ना करने की स्थिति  नहीं बताता, तो उसे ऑटोमेटिक नई पेंशन योजना (NPS) में शामिल कर लिया जाएगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो सिर्फ थोड़ी देरी से नियुक्त होने के कारण ओ.पी.एस. (पुरानी पेंशन योजना) से वंचित रह गए थे।

यह संशोधन नोटिफिकेशन नंबर G.S.R. 34Const/Arts/309 और 187/ए.एम.डी. (11)2025 के तहत 22 मई 2025 को जारी किया गया और 23 मई 2025 को पंजाब सरकार के गजट (एक्स्ट्रा) में प्रकाशित किया गया। यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुआ है, लेकिन उसकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हमदर्दी आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिनकी याचिका 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हुई थी और जो योग्य थे, वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.