Logo
ब्रेकिंग
Madhya Pradesh News Today: कूनो के बाद गांधीसागर बना चीतों का नया ठिकाना; मुख्यमंत्री मोहन यादव ने द... Haryana Industrial CLU Rules: कम चौड़ाई वाले रास्तों की समस्या होगी दूर, जानिए सेल्फ-मेड पंचायती रास... Sonepat Crime News: बिजली निगम के कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का शिकंजा, 2 लाख की रिश्वत लेते ALM गिरफ्ता... CIA Raid in Rewari: एसपी हेमेन्द्र मीणा के निर्देश पर अवैध तेल भंडारण पर छापा, एक शख्स हिरासत में और... Haryana News: संदीप सिंह यौन उत्पीड़न मामले में नया मोड़, अदालत में धारा 376/511 जोड़ने की याचिका पर... Haryana Crime News: घासेड़ा मोड़ पर पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए गौ तस्कर, भारी मात्रा में हथियार औ... Sonepat Crime News: एसटीएफ ने एनएच-44 पर घेराबंदी कर दबोचे बदमाश, अवैध हथियार और कार बरामद Hooda Targets BJP Government: हरियाणा में कानून-व्यवस्था और घोटालों को लेकर घिरी सरकार, कांग्रेस ने ... Ambala Crime News: CIA-2 पुलिस ने पकड़ी करोड़ों की हेरोइन, पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़े कनेक्शन की हो र... Madhya Pradesh Politics: 'वन नेशन, वन प्लेटफॉर्म' के तहत MP विधानसभा होगी डिजिटल; विधायकों को मिला ट...
Header Ad

पंजाब पुलिस के कर्मचारी को जेल! वीडियो वायरल होने के बाद बुरा फंसा था ASI

0

श्री मुक्तसर साहिब : श्री मुक्तसर साहिब की अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अमिता सिंह की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पंजाब पुलिस के ए.एस.आई. को चार साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलौट निवासी देश राज जो जूतों का काम करता था, का अपने पड़ोस के एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के दौरान दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस दर्ज किया गया था।

इस मामले के जांच अधिकारी सुखदेव सिंह द्वारा कथित तौर पर देश राज को परेशान किया जाने लगा। बयानकर्ता के अनुसार उसकी दुकान पर आकर उसके पित और भाई को भी जांच अधिकारी सुखदेव सिंह रिश्वत के लिए कहने लगा। इस दौरान उसे बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। देशराज के अनुसार इससे पहले 15,500 रुपये की रिश्वत ली गई और फिर चालान पेश करने के लिए 10,000 रुपये और मांगे गए। देशराज ने 5,000 रुपये दे दिए और जब सुखदेव सिंह रिश्वत के बाकी 5,000 रुपये लेने उसकी दुकान पर आया, तो उसने पैसे लेते हुए उसका वीडियो बना लिया। रिश्वत लेने वाले के वीडियो के आधार पर की गई शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने सुखदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अमिता सिंह की अदालत ने ए.एस.आई. सुखदेव सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Leave A Reply

Your email address will not be published.