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पंजाब पुलिस के कर्मचारी को जेल! वीडियो वायरल होने के बाद बुरा फंसा था ASI

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श्री मुक्तसर साहिब : श्री मुक्तसर साहिब की अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अमिता सिंह की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पंजाब पुलिस के ए.एस.आई. को चार साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलौट निवासी देश राज जो जूतों का काम करता था, का अपने पड़ोस के एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के दौरान दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस दर्ज किया गया था।

इस मामले के जांच अधिकारी सुखदेव सिंह द्वारा कथित तौर पर देश राज को परेशान किया जाने लगा। बयानकर्ता के अनुसार उसकी दुकान पर आकर उसके पित और भाई को भी जांच अधिकारी सुखदेव सिंह रिश्वत के लिए कहने लगा। इस दौरान उसे बार-बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। देशराज के अनुसार इससे पहले 15,500 रुपये की रिश्वत ली गई और फिर चालान पेश करने के लिए 10,000 रुपये और मांगे गए। देशराज ने 5,000 रुपये दे दिए और जब सुखदेव सिंह रिश्वत के बाकी 5,000 रुपये लेने उसकी दुकान पर आया, तो उसने पैसे लेते हुए उसका वीडियो बना लिया। रिश्वत लेने वाले के वीडियो के आधार पर की गई शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने सुखदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज अमिता सिंह की अदालत ने ए.एस.आई. सुखदेव सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 4 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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