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RBI की बड़ी पहल: भूले-बिसरे अकाउंट का पैसा होगा वापस, जानिए क्या है नई व्यवस्था

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अगर आपका बैंक अकाउंट पिछले दो साल या उससे ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वह अकाउंट इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाता है. ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि उस खाते में जमा पैसा निकालना मुश्किल या नामुमकिन है. लेकिन ऐसा नहीं है आप चाहें तो वो पैसा आसानी से वापस पा सकते हैं.

RBI ला रही है खास अभियान

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देशभर में लोगों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. RBI अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच हर जिले में Unclaimed Assets Camp आयोजित करेगा, जहां लोग अपने पुराने, बंद पड़े या निष्क्रिय बैंक अकाउंट का पैसा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे.

पैसा कहां जाता है?

अगर कोई बैंक खाता 2 साल से 10 साल तक नहीं चलता, तो उसे इनऑपरेटिव अकाउंट कहा जाता है और अगर 10 साल तक भी उस खाते में कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंक उस पैसे को RBI के DEA Fund में ट्रांसफर कर देता है. यह फंड 24 मई 2014 को बनाया गया था ताकि ऐसे पैसों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे. अच्छी बात यह है कि खाता धारक या उसके कानूनी वारिस किसी भी समय यह पैसा वापस मांग सकते हैं, भले ही वह DEA Fund में चला गया हो.

पैसा वापस पाने के आसान तरीके

  • अगर आप अपने इनऑपरेटिव या पुराने बैंक अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये स्टेप्स फॉलो करें
  • किसी भी बैंक शाखा में जाएं जरूरी नहीं कि वह आपकी पुरानी शाखा ही हो
  • वहां एक फॉर्म भरें और अपने KYC डॉक्युमेंट्स (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस) लगाएं
  • बैंक आपके डॉक्युमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा
  • वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका पैसा ब्याज समेत आपके खाते में वापस आ जाएगा

RBI के कैंप में भी मिल सकती है मदद

आप चाहें तो RBI के Unclaimed Assets Camp (अक्टूबर से दिसंबर 2025) में जाकर भी अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं. इन कैंपों में बैंक अधिकारी आपकी मदद करेंगे और प्रक्रिया वहीं पूरी की जा सकती है.

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