Logo
ब्रेकिंग
बेजुबान के लिए इंसानियत: झुलसे बंदर को युवकों ने गोद में बैठाकर 35 किमी दूर पहुंचाया अस्पताल बैतूल के छात्रों का कमाल: गुंजन देशमुख 10वीं में 5वें स्थान पर, ऋतुजा देशपांडे 12वीं गणित में 7वीं र... बैतूल: शराब दुकानों के टेंडर में लापरवाही, जिला आबकारी अधिकारी अंशुमन सिंह चिढ़ार निलंबित बैतूल जिले की नगरपालिकाओं में एल्डरमैन नियुक्त VIDEO :Fire 🔥 on highway बैतूल भोपाल हाइवे पर ट्राला पलटा,लगी आग The court's decision शादी में चाकू बाजी में हुई हत्या के दोषियों को उम्रकैद अंतर्राज्यीय बाइक चोर पकड़ाया, भैंसदेही पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखी बाइकें बरामद भाजपा नेता की जमीन नपवाने गए राजस्व, पुलिस अमले पर हमला बैतूल में हेलमेट चेकिंग अभियान: 14 कर्मचारियों पर जुर्माना, प्रशासन की सख्ती बढ़ी शनिवार बैतूल आयेंगे सीएम मोहन यादव,सुरभि खण्डेलवाल को अर्पित करेंगे श्रद्धा सुमन
Header Ad

ED के शिकंजे में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान: हाई कोर्ट में याचिका दायर, मुकदमा चलाने की मांग तेज

0

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाल हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. ED ने इसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिए ईडी ने विधायक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग की गई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निचली अदालत इसे मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि निचली अदालत ईडी के इस आवेदन को स्वीकार करने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकती है.

ED की एक याचिका खारिज

हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने इस मामले में निचली अदालत को दिशा-निर्देश दिए. हालांकि, हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी. यह मामला अब 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जाता है कि 2024 में 29 अक्टूबर को ED ने विधायक अमानतुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इसके बाद ED ने विधायक को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में मरियम को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इस वजह से उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं मरियम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था.

ED ने विधायक और उनकी पत्नी लगाए हैं कई आरोप

ED ने इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि भ्रष्टाचार से अर्जित आय को संपत्तियों में निवेश किया गया था. ED ने आरोप लगाया है कि ये सभी संपत्तियां अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदी गई थीं. ED ने आरोप लगाया था कि आप विधायक की पत्नी के नाम 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई, जिसमें करीब 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान किए गए थे. इस पर कोर्ट ने ED से मरियम के खिलाफ सबूत मांगा, जिसे वह नहीं दिखा सकी.

Leave A Reply

Your email address will not be published.