
भारत-पाक में तनाव के बीच जालंधर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मेजिस्ट्रेट डा. हिमांशु ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर में किसी भी तरह की आतिशबाजी, पटाखा बम, हवाई बम व अन्य बमों पर पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी 9 मई से आने वाले 10 दिनों तक लागू रहेगी। भारतीय नगारिक सुरक्षा संहित 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं।
शहर में माहौल नियंत्रित रहे, लोग पैनिक न हो इसके चलते यह कदम उठाया गया है। बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रमों दौरान जानबूझ कर माहौल खराब करने के लिए इन पटाखों का इस्तेमाल कर लोगों में दहशत पैदा करने का प्रयास किया जाता है। वहीं बता दें कि भारत-पाक के बीच छिड़ी जंग के चलते इमरजेंसी में लोगों को सेफ जगह जाने की सलाह दी गई है। ब्लैकआउट दौरान घर की सभी लाइटें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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