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महाराष्ट्र: खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ 3 केस, कब होंगे हाजिर?

कॉमेडियन कुणाल कामरा इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के मामले में कामरा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. हालांकि, अब इस मामले में खार पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन के खिलाफ तीन केस रजिस्टर किए गए हैं.

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने 23 मार्च को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने शो का एक पोस्ट शेयर किया. दावा किया जा रहा है कि इस शो में उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की. अब कामरा अपने पॉलिटीकल जॉक के चलते मुश्किलों में फंस गए हैं. इस मामले के चलते कामरा को शिंदे समर्थकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा है और जिस स्टूडियो में शो किया गया उसमें तक तोड़फोड़ की गई.

खार पुलिस स्टेशन में 3 केस दर्ज

इस विवाद के चलते कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में तीन मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से एक शिकायत जलगांव शहर के मेयर की है. दूसरी शिकायत खार पुलिस ने नासिक के एक होटल व्यवसायी और तीसरी एक बिजनेसमेन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. खार पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. खार पुलिस ने कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए दो बार बुलाया है लेकिन वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं. इसी के बाद उन्हें 31 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस ने तलब किया है.

मद्रास HC से मिली राहत

कुणाल कामरा ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. कामरा ने कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था. उनके वकीलों ने मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की मांग की थी.

दरअसल, कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज है, लेकिन वो फिलहाल तमिलनाडु में हैं. तमिलनाडु में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपील की थी. कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी. मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी. 7 अप्रैल तक कामरा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है. हालांकि, वहीं दूसरी तरफ 31 मार्च को मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए कुणाल कामरा को तलब किया गया है.

कुणाल कामरा ने हाई कोर्ट में कहा था कि वो 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए और तब से वह सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं और उन्हें मुंबई पुलिस से गिरफ़्तारी का डर है. इसी के बाद अब उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.

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