
Sanchar Saathi Portal Alert: साइबर क्राइम और फर्जीवाड़े से बचने के लिए तुरंत चेक करें अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम
यदि आपके नाम पर जारी किसी सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी गैरकानूनी या आपराधिक गतिविधि में पाया जाता है, तो यह आपको बहुत भारी पड़ सकता है. दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोमवार को एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है कि यदि किसी अपराध में उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम का उपयोग होता है, तो उन्हें 3 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है. विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी नागरिक अपने नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को न करने दे.
🔍 2. संचार साथी पोर्टल के जरिए करें चेक, छत्तीसगढ़ में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार हुई और अधिक गंभीर
यह चेतावनी उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके दस्तावेजों का इस्तेमाल उनकी जानकारी के बिना अन्य सिम कनेक्शन लेने के लिए किया गया है. हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंट द्वारा लोगों की जानकारी के बिना उनके दस्तावेजों से 25 मोबाइल कनेक्शन एक्टिवेट करने का मामला सामने आने के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है. DoT ने आम जनता से अपील की है कि वे ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करके समय-समय पर यह जांचते रहें कि उनके नाम पर कोई अज्ञात या फर्जी सिम तो एक्टिव नहीं है.
📱 3. IMEI नंबर और कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी से छेड़छाड़ करना भी गैरकानूनी, टेलीकॉम एक्ट 2023 के तहत होगी कार्रवाई
दूरसंचार विभाग ने ऐसे मॉडेम, सिम बॉक्स और अन्य उपकरणों को लेकर भी कड़ा अलर्ट जारी किया है जिनके IMEI नंबर से छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि IMEI डिवाइस की पहचान का एक यूनिक नंबर होता है. इसके अलावा, कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (CLI) या अन्य टेलीकॉम पहचान बदलने वाले किसी भी ऐप, वेबसाइट या टूल का इस्तेमाल करना भी पूरी तरह गैरकानूनी है. टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट, 2023 के प्रावधानों के तहत नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाले ऐसे कृत्यों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा.

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