Logo
ब्रेकिंग
फोन नहीं उठाते सीईओ,मीडियाकर्मियों में नाराजगी,ज्ञापन सौंपा Ola Uber Ban Chandigarh: ओला-उबर के लाइसेंस रद्द होने के बाद शुरू हुई 'भारत टैक्सी', जानिए यात्रियों... Haryana News: लगातार चौथी बार देश में अव्वल रही करनाल शुगर मिल, केंद्रीय मंत्रियों ने दी प्रतिष्ठित ... NCC DG Team Selection: हरियाणा के होनहार शूटर विजयन्त ढाण्डा ने बढ़ाया राज्य का मान, देश के टॉप-12 शू... Haryana Road Mishap: नूंह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; पुलिस जांच में ज... Haryana Crime News: पानीपत में اغवा हुआ बच्चा बरामद, एक लाख में बेचने की थी डील; पुलिस ने दो को दबोच... Gurnam Singh Chaduni Mahapanchayat: धान खरीद की मांग पर अड़े किसान, हाईवे पर बीती रात; आज होगी बड़ी ... Patna Mithila Colony Incident: दानापुर में खूनी संघर्ष, शादी से पहले सिपाही भाई ने की आत्महत्या, पुल... Delhi Demolition News: शालीमार बाग मैक्स अस्पताल रोड पर देर रात चला पीला पंजा; भारी पुलिस बल तैनात, ... Monsoon Update 2026: मॉनसून की विदाई के बीच बिगड़ेगा मौसम; मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर में भारी...
Header Ad

ED के शिकंजे में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान: हाई कोर्ट में याचिका दायर, मुकदमा चलाने की मांग तेज

0

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाल हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. ED ने इसी मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिए ईडी ने विधायक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग की गई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निचली अदालत इसे मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि निचली अदालत ईडी के इस आवेदन को स्वीकार करने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकती है.

ED की एक याचिका खारिज

हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने इस मामले में निचली अदालत को दिशा-निर्देश दिए. हालांकि, हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी. यह मामला अब 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जाता है कि 2024 में 29 अक्टूबर को ED ने विधायक अमानतुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इसके बाद ED ने विधायक को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में मरियम को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इस वजह से उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वहीं मरियम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था.

ED ने विधायक और उनकी पत्नी लगाए हैं कई आरोप

ED ने इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि भ्रष्टाचार से अर्जित आय को संपत्तियों में निवेश किया गया था. ED ने आरोप लगाया है कि ये सभी संपत्तियां अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के नाम पर खरीदी गई थीं. ED ने आरोप लगाया था कि आप विधायक की पत्नी के नाम 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी गई, जिसमें करीब 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान किए गए थे. इस पर कोर्ट ने ED से मरियम के खिलाफ सबूत मांगा, जिसे वह नहीं दिखा सकी.

Leave A Reply

Your email address will not be published.