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वन क्षेत्र में अवैध कटाई और वन्यजीव का आवास नष्ट करने वाले 3 आरोपी गए जेल, वन विभाग ने 98.63 हजार रुपए की क्षति का प्रकरण दर्ज किया

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बैतूल। दक्षिण बैतूल वनमंडल के ताप्ती वन परिक्षेत्र अंतर्गत शैलुढाना बीट में वन क्षेत्र में अवैध कटाई, वन्यजीव के आवास को नुकसान पहुंचाने और कंटूर ट्रेंच पाटने के मामले में वन विभाग ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

वनमंडलाधिकारी अरिहंत कोचर के निर्देशन तथा उप वनमंडलाधिकारी आमला जितेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती दयानंद डेहरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई की। मामले में सीताराम पिता प्रेमलाल कासदे, महावीर पिता हरेसिंह और गणेश पिता हरेसिंह सेलूकर के विरुद्ध 26 जुलाई को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था।

वन विभाग के अनुसार आरोपियों ने वन क्षेत्र में अवैध कटाई कर वनों को नुकसान पहुंचाया, कंटूर ट्रेंच को पाट दिया तथा वन्यजीव के आवास को नष्ट किया। कार्रवाई के दौरान समझाइश देने पर आरोपियों ने वन कर्मचारियों से अभद्रता और मारपीट का प्रयास भी किया। विभाग ने 98,635 रुपए की वन क्षति का प्रकरण दर्ज करने के साथ सांप को मारने और उसके आवास को नष्ट करने का मामला भी भारतीय वन अधिनियम की संबंधित धाराओं में दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी वन विभाग की लगातार गश्त और विशेष अभियान के दौरान की गई।

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