Logo
ब्रेकिंग
1984 सिख-विरोधी दंगों के दोषी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन, तिहाड़ से... राजीव गांधी की जयंती पर PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि, सोनिया-राहुल और खरगे ने 'वीर भूमि' पर अर्पित किए ... 'वंदे मातरम्' पर सियासी घमासान: अमित शाह बोले- 2 छंद गाने का कांग्रेस का फैसला देश विरोधी, वेणुगोपाल... तेलंगाना के सिद्दिपेट में भीषण सड़क हादसा: 20 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की... उत्तराखंड में PMAY-U को मिली नई रफ्तार, दिसंबर तक 15 हजार परिवारों को मिलेगी पक्की छत प्रयागराज में भारी बारिश से हाहाकार: सड़कों पर भरा पानी, जलभराव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त; DM और नग... हमीरपुर में फूड रेड के दौरान हड़कंप: SDM के कहने पर दुकानदार ने अपनी ही दुकान की मिठाई खाने से किया ... गोमतीनगर में दिल दहला देने वाला तिहरा हत्याकांड: पत्नी और बहन की हत्या के बाद मैनेजर ने की खुदकुशी दिल्ली मास्टर प्लान-2047 को केंद्र की मंजूरी: 40 लाख नए फ्लैट्स, नरेला एजुकेशन हब और मेट्रो विस्तार ... संसद में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान, राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा
Header Ad

हुक्का बार और डीजे वालों को सख्त आदेश, दो माह तक करना होगा यह काम

0

फिरोजपुर : फिरोजपुर जिले में हुक्का बार चलाने वालों को सख्त आदेश जारी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहायक जिला मैजिस्ट्रेट अमित सरीन ने धारा 163 के तहत विभिन्न हुक्का बार चलाने पर पाबंदियां लागू कर दी हैं। इन पाबंदियों के तहत जिले में हुक्का बार चलाने, आर्मी अस्लाह डिपुओं के 1000 मीटर के दायरे में फसलों के नाढ़ को आग लगाने, बिना एनओसी प्राप्त किए जिले में कोई होटल, रैस्टोरैंट, सिनेमा हॉल, मैरिज पैलेस खोलने, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली आतिशबाजी चलाने, डीजे, ढोल इत्यादि का उपयोग करने, बिना संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किए अपने घरों में किसी को किराएदार रखने, बिना पुलिस को सूचित किए अपने कार्यस्थलों पर प्रवासियों को काम पर रखने पर रोक लगा दी है। यह सभी पाबंदियां अगले दो माह के लिए लागू रहेंगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.