Logo
ब्रेकिंग
बैतूल के बर्राढाना गांव में भीषण आग: 15 से अधिक मकान जले, 90% गांव तबाह पांचवीं,आठवीं फेल के लिए राहत की खबर,1 जून से होगी परीक्षा लल्ली और शिवाजी चौक को बड़े शहरों की तरह बनाए।कलेक्टर ने प्रस्ताव बनाने को कहा बेजुबान के लिए इंसानियत: झुलसे बंदर को युवकों ने गोद में बैठाकर 35 किमी दूर पहुंचाया अस्पताल बैतूल के छात्रों का कमाल: गुंजन देशमुख 10वीं में 5वें स्थान पर, ऋतुजा देशपांडे 12वीं गणित में 7वीं र... बैतूल: शराब दुकानों के टेंडर में लापरवाही, जिला आबकारी अधिकारी अंशुमन सिंह चिढ़ार निलंबित बैतूल जिले की नगरपालिकाओं में एल्डरमैन नियुक्त VIDEO :Fire 🔥 on highway बैतूल भोपाल हाइवे पर ट्राला पलटा,लगी आग The court's decision शादी में चाकू बाजी में हुई हत्या के दोषियों को उम्रकैद अंतर्राज्यीय बाइक चोर पकड़ाया, भैंसदेही पुलिस ने जंगल में छिपाकर रखी बाइकें बरामद
Header Ad

हुक्का बार और डीजे वालों को सख्त आदेश, दो माह तक करना होगा यह काम

0

फिरोजपुर : फिरोजपुर जिले में हुक्का बार चलाने वालों को सख्त आदेश जारी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहायक जिला मैजिस्ट्रेट अमित सरीन ने धारा 163 के तहत विभिन्न हुक्का बार चलाने पर पाबंदियां लागू कर दी हैं। इन पाबंदियों के तहत जिले में हुक्का बार चलाने, आर्मी अस्लाह डिपुओं के 1000 मीटर के दायरे में फसलों के नाढ़ को आग लगाने, बिना एनओसी प्राप्त किए जिले में कोई होटल, रैस्टोरैंट, सिनेमा हॉल, मैरिज पैलेस खोलने, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली आतिशबाजी चलाने, डीजे, ढोल इत्यादि का उपयोग करने, बिना संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किए अपने घरों में किसी को किराएदार रखने, बिना पुलिस को सूचित किए अपने कार्यस्थलों पर प्रवासियों को काम पर रखने पर रोक लगा दी है। यह सभी पाबंदियां अगले दो माह के लिए लागू रहेंगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.