Logo
ब्रेकिंग
13 फरवरी को सारणी में लगेगा रोजगार मेला, 9 कंपनियां करेंगी भर्ती, 775 से अधिक पदों पर मौका नागपुर एम्स में चार साल के हर्ष की मौत, कोल्ड्रिफ कफ सिरप कांड का था पीड़ित, चार माह से ICU में चल र... लोकायुक्त ट्रैप में फंसे बैतूल नायब तहसीलदार के रीडर को चार साल की सजा ई-साइकिल की बैटरी में धमाका, दिव्यांग युवक जिंदा जला महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की विमान हादसे में मौत, बारामती में हुआ हादसा एसआईआर–2026 में बैतूल को बड़ी उपलब्धि, कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी को राज्यपाल ने किया सम्मानित बैतूल के लिए गर्व का क्षण — मोहन नागर को मिलेगा पद्मश्री सम्मान बैतूल में भीषण सड़क हादसा: स्कॉर्पियो ने भूतपूर्व सैनिक और भतीजे को मारी टक्कर, दोनों की हालत गंभीर,... डेढ़ करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले का तीसरा आरोपी प्रकाश बंजारे गिरफ्तार, दो पहले ही पकड़े जा चुके भैंसदेही में बड़ा हादसा: स्कूल बस और तूफान की टक्कर में छात्रा की मौत, 11 बच्चे घायल
Header Ad

लोगों को सख्त चेतावनी, जल्दी से कर लें ये काम नहीं होगा सख्त Action

दीनानगर: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा जारी आदेशों के बाद जिला प्रशासन की टीमों द्वारा लगातार अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी के तहत आज गुरजिंदर सिंह सरोया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुनीत डिगरा, सहायक टाउन प्लानर, दविंदरपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर और जिला प्रशासन/रेगुलेटरी विभाग की संयुक्त टीम की देखरेख में दीनानगर के गांव अवांखा में पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन कर एक अनाधिकृत कॉलोनी बनाई गई, जिसे गिरा दिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जी) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार दीनानगर के गांव अवांखा में विकसित अनाधिकृत कालोनी को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कालोनी के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर गुरदासपुर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर संबंधित थाना प्रभारी को अगली कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

इस अवसर पर आम जनता से अपील करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने कहा कि उन्हें सरकार द्वारा अप्रूव न की गई अवैध कालोनियों में प्लाट नहीं खरीदना चाहिए तथा किसी भी कालोनी में प्लाट खरीदने से पहले सरकार से मंजूरी जरूर लेनी चाहिए ताकि उनकी संपत्ति का नुकसान न हो तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पुडा क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जिन भी अनाधिकृत कालोनियों के लिए आवेदन किया गया है, वे तुरंत जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर अपनी कालोनियों को नियमित करवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कालोनाइजर/प्रमोटर विभाग की मंजूरी के बिना कोई निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.