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शहर में इस काम लगा पूरी तरह बैन, धारा लागू

मानसा: मानसा जिले में अब नायलॉन की बनी चाइनीज डोर (मांझा) और खुले में छोड़े गए सूअरों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आकाश बांसल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि ‘प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960’ के तहत मानसा जिले की सीमा में अब नायलॉन की चाइनीज डोर और कांच लगे मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिले में कई लोग अपने घरों में सूअर पालते हैं और उन्हें अक्सर सड़कों, गलियों और रिहायशी इलाकों में खुले में छोड़ देते हैं। यह न सिर्फ सार्वजनिक स्वच्छता बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसलिए घरों में पाले गए सूअरों को बाहर छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। यह आदेश 31 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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