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पंजाब: प्लॉट मालिकों के लिए खतरे की घंटी! हाथ से निकल सकता है मालिकाना हक

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लुधियाना : बकाया जमा न करवाने वाले कालोनाइजरों के बाद ग्लाडा अब रिहायशी व कमर्शियल प्रॉपर्टीज के खरीदारों पर सख्त हो गया है जिसके तहत दुगरी के 2 एस.सी.ओ. की अलॉटमैंट रद्द कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ई.ओ. अमन गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों ने ग्लाडा से प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टीज की खरीद की है, उनमें से बडी संख्या में अलॉटियों की तरफ किस्तों के रूप में रकम बकाया खड़ी है जिसकी वसूली के लिए ग्लाडा द्वारा रैगुलर नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिसके बावजूद बकाया किस्तें जमा न करवाने वाले लोगों के प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टीज की अलाटमैंट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हालांकि इस आर्डर के खिलाफ अपील करके बकाया जमा करवाने के लिए डिफाल्टरों के पास एक महीने का समय होता है लेकिन इस पीरियड के बाद भी बकाया राशि की अदायगी न करने वाले लोगों के प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को जब्त करके नए सिरे से बेचने की कार्रवाई की जाएगी जिसकी शुरूआत दुगरी के 2 एस.सी.ओ. की अलॉटमैंट रद्द करने से की गई है

प्रोजैक्टों से करोड़ों वसूलने के मामले में पिक एंड चूज होने की चर्चा

ग्लाडा द्वारा प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बकाया किस्तों के अलावा कालोनियों, ग्रुप हाऊसिंग प्रोजैक्टों की तरफ बकाया करोड़ों के ई.डी.सी. वसूलने के लिए जो कार्रवाई शुरू की गई है, उसमें पिक एंड चूज होने की चर्चा है, क्योंकि लाइसैंस रद्द करने की प्रक्रिया में कुछ कालोनियों या प्रोजैक्टों को ही शामिल किया गया और उनमें से एक के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है जिसके लिए दूसरी पार्टी के बयान तक नहीं लिए गए। इस संबंध में ग्लाडा के अफसरों की शिकायत चंडीगढ़ तक पहुंच गई है।

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