Logo
ब्रेकिंग
जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा का संदेश लेकर आगे बढ़ा रक्तदान अभियान, सनातनी विनोद कुमार बिंदल के मंदिर... सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल बना बैतूल का नंबर 1 को-एड डे स्कूल, एजुकेशनवर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 202... बैतूल में SevaMitra की शुरुआत, अब घर बैठे बुक करें होम सर्विस फोन नहीं उठाते सीईओ,मीडियाकर्मियों में नाराजगी,ज्ञापन सौंपा Ola Uber Ban Chandigarh: ओला-उबर के लाइसेंस रद्द होने के बाद शुरू हुई 'भारत टैक्सी', जानिए यात्रियों... Haryana News: लगातार चौथी बार देश में अव्वल रही करनाल शुगर मिल, केंद्रीय मंत्रियों ने दी प्रतिष्ठित ... NCC DG Team Selection: हरियाणा के होनहार शूटर विजयन्त ढाण्डा ने बढ़ाया राज्य का मान, देश के टॉप-12 शू... Haryana Road Mishap: नूंह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; पुलिस जांच में ज... Haryana Crime News: पानीपत में اغवा हुआ बच्चा बरामद, एक लाख में बेचने की थी डील; पुलिस ने दो को दबोच... Gurnam Singh Chaduni Mahapanchayat: धान खरीद की मांग पर अड़े किसान, हाईवे पर बीती रात; आज होगी बड़ी ...
Seva Mitra
Header Ad

लुधियाना: कबाड़ियों को मेंटेन करना होगा खरीद-बिक्री का रजिस्टर, हर महीने ADCP करेंगे जांच; NOC लेना हुआ अनिवार्य

लुधियाना (पंजाब): लुधियाना पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में संचालित और भविष्य में खुलने वाली सभी कबाड़ की दुकानों पर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

यह सख्त कदम आपराधिक तत्वों द्वारा चोरी का सामान और वाहन कबाड़ियों को बेचने, तारों व प्लास्टिक को खुले में जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने तथा सड़कों पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भी कबाड़ कारोबारी इन नए नियमों की अवहेलना या लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

⚠️ चोरी का सामान खरीदने और प्रदूषण फैलाने की शिकायतों पर पुलिस का कड़ा रुख

एडिशनल सीपी (Additional CP) रूपिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में कई गंभीर अनियमितताएं आई थीं:

  • बिना रिकॉर्ड खरीद-फरोख्त: शहर के विभिन्न इलाकों में कबाड़ियों द्वारा बिना किसी वैध रिकॉर्ड के बिजली के तार, ट्रांसफार्मर के पुर्जे और दोपहिया, तिपहिया व चारपहिया वाहन खरीदे जा रहे थे।

  • असामाजिक तत्वों की संलिप्तता: कई आपराधिक तत्व चोरी के वाहनों और सामान को आसानी से कबाड़ की दुकानों पर खपा रहे थे।

  • प्रदूषण और अतिक्रमण: कबाड़ कारोबारी प्लास्टिक और तारों को खुले में आग लगाकर भारी प्रदूषण फैला रहे थे, बिजली की अनधिकृत चोरी कर रहे थे और सड़कों पर कबाड़ रखकर जाम की स्थिति पैदा कर रहे थे।

📋 कबाड़ कारोबारियों के लिए जारी किए गए अनिवार्य दिशा-निर्देश

पुलिस प्रशासन ने सभी कबाड़ संचालकों के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य रूप से लागू किए हैं:

  • विशेष रजिस्टर का रख-रखाव: हर कबाड़ी को एक विशेष रजिस्टर बनाना होगा, जिसमें सामान बेचने और खरीदने वाले का पूरा नाम, स्थायी पता, संपर्क नंबर और सामग्री का विस्तृत विवरण (जैसे वाहन, तार, धातु आदि) दर्ज करना अनिवार्य होगा।

  • मासिक सत्यापन (Verification): दुकानदारों को यह रजिस्टर हर महीने के पहले सप्ताह में अपने संबंधित जोन के एडीसीपी (ADCP) के समक्ष प्रस्तुत कर सत्यापित कराना होगा।

  • वाहनों की RC रद्द कराना: पुरानी या कंडम गाड़ियां खरीदने वाले कबाड़ियों को संबंधित आरटीओ (RTO) कार्यालय जाकर उन वाहनों की आरसी (Registration Certificate) रद्द करवानी अनिवार्य होगी।

  • विभागीय NOC अनिवार्य: सभी मौजूदा और नई कबाड़ दुकानों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली बोर्ड, फायर ब्रिगेड और नगर निगम लुधियाना से आवश्यक अनुमति व अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा।

  • आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध: किसी भी प्रकार का अनधिकृत या चोरी का सामान खरीदने-बेचने और खुले में कबाड़ को आग लगाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

Comments are closed.