Logo
ब्रेकिंग
फोन नहीं उठाते सीईओ,मीडियाकर्मियों में नाराजगी,ज्ञापन सौंपा Ola Uber Ban Chandigarh: ओला-उबर के लाइसेंस रद्द होने के बाद शुरू हुई 'भारत टैक्सी', जानिए यात्रियों... Haryana News: लगातार चौथी बार देश में अव्वल रही करनाल शुगर मिल, केंद्रीय मंत्रियों ने दी प्रतिष्ठित ... NCC DG Team Selection: हरियाणा के होनहार शूटर विजयन्त ढाण्डा ने बढ़ाया राज्य का मान, देश के टॉप-12 शू... Haryana Road Mishap: नूंह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; पुलिस जांच में ज... Haryana Crime News: पानीपत में اغवा हुआ बच्चा बरामद, एक लाख में बेचने की थी डील; पुलिस ने दो को दबोच... Gurnam Singh Chaduni Mahapanchayat: धान खरीद की मांग पर अड़े किसान, हाईवे पर बीती रात; आज होगी बड़ी ... Patna Mithila Colony Incident: दानापुर में खूनी संघर्ष, शादी से पहले सिपाही भाई ने की आत्महत्या, पुल... Delhi Demolition News: शालीमार बाग मैक्स अस्पताल रोड पर देर रात चला पीला पंजा; भारी पुलिस बल तैनात, ... Monsoon Update 2026: मॉनसून की विदाई के बीच बिगड़ेगा मौसम; मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर में भारी...
Header Ad

भोपाल में भीखारी को भीख देने पर हो गई FIR, अब जाना होगा जेल… क्यों हुई कार्रवाई?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है. भोपाल में भीख देना और भीख लेना दोनों ही अपराध है. भिखारी मुक्त भोपाल बनाने के कलेक्टर के आदेश के बाद सख्ती ओर बढ़ गई है. भोपाल के एमपी नगर थाने में बुधवार को भीख देने और लेने वालों के खिलाफ पहले FIR दर्ज हुई है. समाजसेवी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई. उन्होंने भीख देने के दौरान वीडियोग्राफी कर थाने पहुंचकर शिकायत की थी.

भोपाल में समाजसेवी मोहन सोनी की शिकायत पर भीख लेने और देने वाले दोनों पर ही पहली एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस ने प्राथमिक तौर पर बीएनएस की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है. इस धारा के तहत छह महीने की सजा और 2500 जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है.मोहन सोनी ने पुलिस को बताया कि वह एमपी नगर क्षेत्र से जा रहे थे. तभी देखा कि एक ट्रक ड्राइवर भीख दे रहा था. जिसका उन्होंने वीडियो बनाया और वीडियो पुलिस को देकर एफआईआर कराई. पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और भिखारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज की गई FIR

राजधानी से भिक्षावृत्ति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कई टीम को मैदान में उतारा गया है. यह टीम भिक्षुओं से बातचीत कर उन्हें आश्रय स्थल पहुंचा रहे हैं. कई भिक्षुओं ने तो आश्रय स्थल जाने से इनकार कर दिया है. खास तौर पर भोपाल एयरपोर्ट से रोशनपुरा चौराहा तक भिखारियों की पहचान करने के लिए टीमों का गठन किया गया है. भिक्षावृत्ति के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस भीख देने और लेने वाले की तलाश में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि वह मामले में दोनों लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी. इसके अलावा कहीं और भी भीख देने और लेने से संबंधित मामले सामने आएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.