
बम को लेकर दिए बयान से विवादों में घिरे प्रताप सिंह बाजवा द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है।
हाईकोर्ट ने बाजवा के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. खारिज न करते हुए पुलिस को जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कहा है कि बाजवा को जब भी पुलिस बुलाएगी उन्हें जाना होगा और पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में बाजवा की गिरफ्तारी पर 22 अप्रैल तक रोक लगा दी है और पंजाब सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को रखी गई है।
गौरतलब है कि प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. को खारिज किया जाए। आपको बता दें कि प्रताप सिंह बाजवा ने 13 अप्रैल को एक निजी चैनल को दिए इंट्रव्यू में दावा किया था कि पंजाब में 50 ग्रेनेड पहुंचे हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 बम फटने बाकी हैं। इसके बाद प्रताप सिंह बाजवा विवादों में घिर गए थे।

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