Logo
ब्रेकिंग
HSVP Plot Scam: ओस्टिज कोटे में फर्जी आवंटन पर ACB का बड़ा एक्शन, 2 रिटायर्ड IAS समेत 9 पर FIR दर्ज Gurugram Crime News: फर्रुखनगर में महिला ने पीजी की छत से कूदकर की आत्महत्या, पति पर दहेज उत्पीड़न क... हरियाणा में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान: 12-13 और 26-27 सितंबर को सभी बूथों पर बैठेंगे BLO अहमदाबाद में युगल गर्ग ने लहराया परचम: वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 में जीता कांस्य पदक Sonipat Police Encounter: नंदू गैंग के नाम पर मांगी 2 करोड़ की फिरौती, खरखौदा में फायरिंग के बाद मुठ... ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय में 2100 रुपये की बढ़ोतरी: जनवरी 2026 से मिलेगा बकाया एरियर यमुनानगर के पावनी रोड पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़: जवाबी फायरिंग में दो आरोपी घायल महिला अनुबंध कर्मचारियों की अतिरिक्त CL की सुविधा वापस: उच्च शिक्षा निदेशालय ने निरस्त किया आदेश हरियाणा के राइस मिलर्स को बड़ी राहत: चावल वापसी की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी Chhattisgarh Police Cyber Cell: कोरबा में 8 महीने में 400 से ज्यादा खोए फोन बरामद, डीएसपी ने सौंपा 2...
Header Ad

मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख शासकीय सेवकों को केंद्र सरकार के अनुरूप मिलेगी छुट्ट‍ियां

भोपाल। मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख शासकीय कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के अनुरूप अवकाश दिया जाएगा। इसके लिए मप्र सरकार ने 48 साल पुराने मप्र सिविल सेवा (अवकाश) नियम-1977 में बदलाव किया है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

कैबिनेट ने वित्त विभाग के मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम-2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप अवकाश की सुविधा मिलेगी।

इसके तहत चिकित्सकों को पीजी योग्यता प्राप्त करने के लिए 36 माह का अध्ययन अवकाश मिलेगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। अधिसूचना जारी होने के दिन से यह नियम लागू होंगे। अब शासकीय सेवक सरोगेट या कमीशनिंग मदर को प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। वहीं एकल (अकेले) पुरुष शासकीय सेवक को भी संतान पालन अवकाश मिलेगा। दत्तक संतान ग्रहण के लिए 15 दिन का पितृत्व अवकाश 15 मिलेगा।

निलंबन काल में नहीं होगी अवकाश की पात्रता

शासकीय सेवक के दिव्यांग अथवा गंभीर अस्वस्थ्य होने पर उनके परिवार के सदस्य आवेदन दे सकेंगे। निलंबन काल में अवकाश की पात्रता नहीं होगी। अवकाश दिवस पर काम करने वाले शैक्षणिक संवर्ग को एक वर्ष में 10 दिवस के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।

सेवा के प्रारंभिक वर्ष में आवश्यकता होने पर अर्द्धवेतन अवकाश की सुविधा होगी। सेवानिवृत्ति के पूर्व अवकाश के प्रविधान और सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अवकाश के प्रविधान को भी विलोपित किया गया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.