फिरोजाबाद  अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ लेने की सोच रहे है तो यह आपके लिए बड़े काम की खबर साबित हो सकती है।सरकार ने इसके मानकों में बदलाव किया है।पहले जहां दो पहिया वाहन धारक और 10 हजार रुपए प्रतिमाह कमाने वाले इस योजना के लिए अपात्र माने जाते थे लेकिन ऐसे लोग अब पात्रता की श्रेणी में आ गए है।किन किन लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल सकता है आइये इस बारे में विस्तार से जानते है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रमेश रंजन ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए सभी बेघर एवं आवास विहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।इस योजनांतर्गत नये सिरे से सर्वें का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही पात्र लोग ही इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पात्र परिवार, लाभार्थी का नाम सर्वेक्षण के पश्चात तैयार की जाने वाली पात्रता सूची में सम्मिलित हो। इसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं।उन्होंने बताया कि आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा एवं भीख मांगने वाले, जीवन यापन करने वाले परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर इस योजना के पात्र होंगें। वह लोग अपात्र समझे जाएंगे जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया, चैपहिया वाहन हो, मशीनी तिपहिया चैपइयां कृषि उपकरण हो, 50 हजार या इससे अधिक की ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक, वह परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वह परिवार जिनका कोई सदस्य रुपए 15 हजार से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय करने वाले परिवार, वह परिवार जिनके पास ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक की असिंचित भूमि हो। जिलाधिकारी ने बताया कि इसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव भी ले गए हैं पहले जिन व्यक्तियों की प्रतिमाह औसत आय 10 हजार होती थी उनको इसका पात्र नहीं माना जाता था परंतु अभी सीमा को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है साथ ही पहले दो पहिया वाहन रखने वालों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता था परंतु अब उन्हें इस सीमा से बाहर कर दिया गया है। अब मोटर युक्त तिपहिया या चैपाइयां वाहन रखने वाले इसके अपात्र माने जाएंगे परंतु दो पहिया वाहन रखने वाले व्यक्ति इसकी श्रेणी में आएंगे।