रामपुर । उत्तरप्रदेश के रामपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया है कि नॉमिनेशन की तारीख 17 नवंबर तक है। वहीं 5 दिसंबर को मतदान होंगे और मतों की गणना का कार्य 8 दिसंबर को होगा। यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है।  इससे पहले आज रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधायकी रद्द किये जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी। दो घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाने की स्टे अप्लीकेशन खारिज कर दी। जिसके बाद विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गयी है।
गौरतलब है कि आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी ठहराने और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भड़काऊ भाषण दिए थे। 27 अक्टूबर को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और रैम्प के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सदस्‍यता जाने को लेकर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिस पर कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।