पत्रकार एस पी त्रिपाठी को एक वर्ष का कठोर कारावास एक हजार का जुर्माना, एस पी त्रिपाठी को जाना होगा जेल 15 साल बाद कोर्ट से आया फैसला
भोपाल । स्वदेश न्यूज़ में काम करने वाले पत्रकार एस पी त्रिपाठी को भोपाल जिला कोर्ट से छेड़ छाड़ व् लज्जा भंग करने के प्रयास में धारा 354 के अंतर्गत दोषसिद्ध मानते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है । जुर्माना न भरने की स्थिति में एक माह अधिक का कारावास भी आरोपी एसपी त्रिपाठी को भुगतना पड़ेगा । इस मामले में फरियादी ने 3 मई 2008 में थाना एमपी नगर में छेड़ छाड़ व् लज्जा भंग करने के प्रयास की एफआईआर दर्ज करवाई थी। फरियादी भी पेशे से पत्रकार हैं। घटना के वक्त अपराधी एस पी त्रिपाठी महिला पत्रकार को बॉस होने की धौंस जमाकर महिला पत्रकार के साथ गलत कृत करना चाहता था जिसका अपराधी ने कई बार प्रयास किया । एसपी त्रिपाठी से परेशान होकर महिला पत्रकार ने पुलिस में शिकायत की थी। जिसका फैसला 15 साल बाद भोपाल जिला अदालत में प्रथम श्रेणी की न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनम वर्मा ने सुनाया।
कोर्ट ने टिपण्णी में लिखा हैं
अभियुक्त एस पी त्रिपाठी द्वारा अभियोगी के साथ उसकी लज्जाभंग करने के आशय से बार-बार अपराधिक बल व हमले का प्रयोग किया और वर्तमान में महिलाओं के विरूद्ध बढ रहे अपराध एवं महिलाओ के विरूद्ध कार्यस्थल पर बढ़ रहे अपराधों एवं प्रकरण की समस्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त एस पी त्रिपाठी को उचित दण्ड दिया जाना आवश्यक है। अतःअभियुक्त एस पी त्रिपाठी को दण्डित किया जाता हैं। पीड़ित पक्ष के वकील अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया की लंम्बा समय लगा मगर सच की जीत हुई। मेरी क्लाइंट ना ही डरी ना पीछे हटी, मै भी बस यही चाहता था की इस तरह की घटनाये जो लगभग रोज हो रही हैं उनमे से किसी एक आरोपी को भी अगर सजा दिलवा पाया तो यह मेरी तरफ से समाज को एक योगदान और अपराधियों के लिए सबक होगा।