बैतूल। पत्नी से तलाक  के बाद गुस्साए पति ने पत्नी के चेहरे पर एसिड डाल दिया। इस जुर्म पर उसे  आमला की अदालत ने दो साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। उसने चार साल पहले घर में सोई पत्नी के चेहरे पर एसिड डाल दिया था। 

 

आमला कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारी जगदीश परते के मुताबिक अपर सत्र न्यायालय आमला ने पत्नी के चेहरेपर एसिड डालने वाले पति बलराम  पिता गोविंदा (28) निवासी करपा को धारा 324 IPC में दोषी पाते हुए दो साल,दो माह ,16 दिन की कैद और दस हजार रु के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

 

तलाक के बाद दिया घटना को अंजाम

 

बताया जा रहा है की आरोपी बलराम का उसकी पत्नी रोशनी से तलाक हो गया था।जिसके बाद दोनो पति पत्नी अलग रह रहे थे। रोशनी अपने मायके बिसखान में मां दुर्गा के पास रह रही थी। 5 अक्टूबर 2019 को रोशनी जब अपने पूरे परिवार के साथ सोई हुई थी। तभी रात करीब 1 बजे उसके चेहरे,गाल, कान पर कुछ जलने का अहसास हुआ। नींद से जागने पर उसने देखा कि वहां बलराम मौके पर मौजूद है। उसने जलन होने के बाद चिल्लाना शुरू किया तो बलराम मौके पर एक शीशी छोड़कर भाग गया। घर के सदस्य अमित और आकाश ने उसका पीछा किया लेकिन वह हाथ नही आया।जिसके बाद उन्होंने डायल हैंड्रेड को काल किया। एसिड से जली रोशनी को तुरंत इसी वाहन से मुलताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसी मामले को संदेह से परे प्रमाणित करते हुए कोर्ट ने आरोपी को यह सजा सुनाई है। एडीपीओ में बताया की वे इस मामले में और अधिक सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 

 

बता दे की पुलिस ने इस मामले में धारा 307,326 ए,324 IPC का मामला दर्ज किया था।