बैतूल। पत्नी के चरित्र पर संदेह  करने वाले 48 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दो साल पहले बेरहमी से मार डाला।  आरोपी ने पत्नी के गुप्तांग में लकड़ी और गर्म पदार्थ डाल दिया था।जो उसकी मौत की वजह बना। गवाहों , मृतिका के मृत्यु पूर्व बयान और डॉक्टर्स की गवाही के बाद  बैतूल के आमला कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। 

 

मामला दो साल पुराना सन 2022 का है।जब बोरदेही थाना इलाके के एक गांव में  48 वर्षीय व्यक्ति ने 22 अगस्त की शाम अपनी 35 वर्षीय पत्नी से बेरहमी से मारपीट की थी। जब वह गंभीर हो गई तो खुद ही उसे अस्पताल भी ले गया।लेकिन महिला ने दो दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभियोजन अधिकारी जगदीश परते के मुताबिक इस मामले मृतिका के बेटे ने अपनी मां की 24 अगस्त को अस्पताल में हुई मौत के बाद पिता के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था।  पुलिस ने जब मृतिका का पीएम करवाया तो उसके साथ की गई बर्बरता के कई साक्ष्य मिले। 

 

अंदरूनी अंगों पर मिली चोट

 

पीएम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि 

 मृतिका की मौत मारपीट के कारण अदरूनी चोट आने से ही। पीएम करने वाली डॉक्टर ईशा डेनियल ने कोर्ट को बताया था कि 

मृतिका की वैजाइना का पिछला भाग फट गया था। उसके पेट पर, कमर पर, जांघों पर फफोले पाये गये, जो नीले हरे रंग के थे। मृतिका का प्राइवेट पार्ट बाहर और अंदर एक सेमी कटा हुआ था। उसकी मौत प्राइवेट पार्ट पर चोट, उसके गुप्तांगों के पास जलाने के निशान,शरीर पर मिले मारपीट के निशान की वजह से हुए सेप्टिक शॉक और कार्डियक फेलियर से हुई थी। 

 

पत्नी पर करता था चरित्र संदेह

 

मृतिका ने मारने से पहले अपने मृत्यु पूर्व बयान में भी पति द्वारा मारपीट करने और बेटे को अपने पति की बर्बरता की कहानी बताई थी।जिसमें उसे पीटने,आंतरिक अंगों पर गर्म पदार्थ डालना बताया गया था। मारपीट की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह बताया गया है।  कोर्ट ने इसे विरलतम केस मानते हुए आरोपी  को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है