Court decision: गन्ना तोड़ने के विवाद में गला दबाकर की थी हत्या,आमला कोर्ट ने सुनाई तीन को उम्रकैद

बैतूल। आमला के एडीजे कोर्ट ने आज हत्या के चार साल पुराने मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। तीनों ने किसान लखन की पिटाई के बाद गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना बोर्देही थाना इलाके के सोनार गोंदी में हुई थी।
इस मामले में फरियादी पक्ष की ओर से विशेष अनुमति के बाद कोर्ट के सामने पेश हुए अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय और AGPO जगदीश परते ने पैरवी की थी। श्री उपाध्याय के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने आरोपी अमन पिता सुरेश तेलंगे (24) ,कुणाल पिता रामकिशोर इवने (25) निवासी कोस्टा मोहल्ला बोरदेही और
शिव पिता रतन यदुवंशी सोनारदेही को आजीवन कारावास की सजा और एक एक हजार रु के जुर्माने से दंडित किया है।
मामूली विवाद में कर दी थी हत्या
आरोपियों ने सोनारदेही में रहने वाले मृतक लखन की मामूली विवाद में हत्या कर दी थी।उनका खेत से गन्ना तोड़ने पर से विवाद हुआ था। घटना के समय 30 दिसंबर 2020 को लखन(45) घर से गेहूं पिसाने गया था।लेकिन वापस नहीं लौटा। तो उसकी पत्नी पुष्पा ने बेटे धन्नू को उसकी तलाश के लिए कहा था। ढूंढने पर 31 दिसंबर की सुबह लखन की लाश उसके खेत के पास भैंसाई नदी के पास मिली थी। जिस पर चोट के निशान पाए गए थे।
गवाह ने बताया देखा था गला दबाते
इस मामले में कोर्ट के सामने दो महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए।मृतक का पीएम करने वाले डॉ अशोक नरवरे ने कोर्ट को बताया कि लखन की मौत हत्यात्मक थी। उसका गला दबाया गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। इस मामले में चश्मदीद गवाह सुनील ने आरोपियों को लखन को पीटते और गला दबाकर हत्या करते देखा था। कोर्ट ने अपने फैसले में।लिखा कि हत्या करने का बड़ा कारण सामने नहीं आया । लेकिन ऐसी हत्या से समाज में भय व्याप्त होता है।इसलिए न्यूनतम दंड देने उचित नहीं।