PNB बैतूल के खिलाफ फैसला। कंज्यूमर फोरम ने आर्थिक क्षति चुकाने को कहा। Atm से रकम न मिलने के बाद भी काट ली थी राशि।

बैतूल। बैतूल के कंज्यूमर फोरम ने PNB के खिलाफ दर्ज एक केस में बैंक के एकाउंट होल्डर को 20 हजार रू की आर्थिक क्षति और 4 हजार रू का वाद व्यय समेत ब्याज की राशि देने का आदेश किया है। बैतूल की पलक गर्ग ने बैंक के एटीएम से रुपए न निकलने के बावजूद खाते से रकम काट लेने पर यह मामला दर्ज करवाया था।
आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय,और सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े की बैंच ने 29 मई को यह फैसला सुनाया है। बैतूल के समाजसेवी अनिल गर्ग की बेटी पलक ने यह मामला 30 दिसंबर 2021 को दर्ज करवाया था। जिसमे आयोग ने बैंक की गैर मौजूदगी में यह फैसला एकपक्षीय सुनाया गया।
यह था मामला
पलक के अधिवक्ता और इस मामले में।पैरवी कर रहे गिरीश गर्ग ने बताया की पंजाब नेशनल बैंक की सिविल लाइन शाखा में पलक का खाता है। उसने बैंक के एटीएम से 20 हजार की रकम विथड्रा की थी।।लेकिन यह रकम एटीएम से निकली ही नही। जबकि एटीएम ने ट्रांजिक्शन होना बता दिया। किसकी शिकायत बैंक से की गई।लेकिन बैंक यह मानने को तैयार नहीं हुआ की उपभोक्ता को उसकी रकम नहीं मिली है। इसकी कई स्तर पर शिकायत की गई तो बैंक ने जांच की।जिसमे पता चला की पलक को ट्रांजिक्शन में रुपए नही मिले थे। यह रकम उसके बाद आने वाले ग्राहक को मिल गए थे। जिसके बाद बैंक ने पलक के खाते में 20 हजार की रकम डाल दी थी। लेकिन पलक में इस मामले में फोरम की शरण ली। बैंक -28. जनवरी 2022 को सूचना की तामील होने के बाद से ही वह एकपक्षीय रहा है।
यह किया आदेश
बैंक ने इसे सेवा में कमी मानते हुए प्रकरण में फैसला दिया कि बैंक , परिवादिया को एक माह के भीतर उसके खाते से दिनांक-25.08.2021 को निर्गत हुए 20 हजार- रूपये को उसके खाते में पुनः वापिस किये जाने की तिथि तक का उस समय प्रचलित दर से बन रहा ब्याज देने के साथ उसे बैंक की "सेवा में कमी" के कारण कारित हुए शारीरिक व मानसिक कष्ट व कार्यवाही करने में हुई आर्थिक क्षति के मद में बीस हजार रूपये वाद व्यय के मद में चार हजार रूपये प्रदान करे। इसमें चूक होने पर उक्त राशि पर आदेश तिथि से भुगतान होने तक 06 प्रतिशत वार्षिक साधारण दर से ब्याज राशि भी देय होगा"।