अपनी ही नाबालिग भांजी के साथ किया रेप,सगे मामा को पॉक्सो अदालत ने दी यह सजा

बैतूल। 9 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी मामा को बैतूल की। पॉक्सो अदालत ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना साल 2022 की है।
पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने 21 साल के आरोपी को धारा 376(एबी) IPC , धारा 5(एम)/6, 5(एन)/6, पॉक्सो एक्ट, धारा 376(2)(एफ) IPC में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रू के जुर्माने की सजा दी है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक श्ओमप्रकाश सूर्यवंशी ने पैरवी की थी।।
प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित राय (एडीपीओ) ने बताया कि पीड़िता की मां ने पुलिस के पास आकर सूचना दी थी कि वह अपने पति से अलग अपने मायके में बने घर के खेत में बनी झोपड़ी में रहती है। उसके दो भाई भी है। जो उसके माता-पिता के साथ ही रहते है। पिछले 1 जुलाई 2022 को उसकी बड़ी बेटी घर के बाजू वाली आन्टी के घर गयी थी। उसके माता-पिता और बड़ा भाई घर पर नहीं थे। घर पर वह और उसकी 9 साल की बेटी थी। करीबन 10-15 मिनट बाद उसे उसके भाई सहदेव के घर से बालिका के चिल्लाने की आवाज आयी तो वह भाई के घर गयी। तब बालिका बाहर दौड़कर आयी और बोली की मामा ने उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। उसके बाद वह उसके भाई पर चिल्लाई और पीड़िता को ऐसी हालत में देखकर घबरा गयी। घटना के बारे में उसने अपने माता-पिता को बताया। इसके बाद पीड़िता की मां पीड़िता को अपने साथ लेकर पुलिस थाने पहुंची।जहां इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई थी।।