बैतूल। चार साल पहले दो मासूमों का अपहरण कर उनकी हत्या कर शवों को झरने में फेंक। देने वाले आरोपी को बैतूल के स्पेशल कोर्ट ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को डर था की बच्चे उसके अवैध संबंधों का राजफाश कर देंगे।

 

कोतवाली थाना इलाके में पिछले 9 मार्च 2020 को एक ही परिवार के एक बालक और एक बालिका के लापता होने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने इस मामले को चुनौती के रूप में लिया और कुछ घंटो में ही इसे सुलझा लिया। उस समय कोतवाली बैतूल में पदस्थ रहे उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्र में पूरे मामले में खास भूमिका निभाते हुए बालको के अपहरणकर्ताओं को गिरफतार कर बालको को बरामद कर लिया।लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी ।अपहरणकर्ताओ ने बच्चो को मार डाला था।

यह था मामला

 

  9 मार्च 2020 को डॉन बास्को कालोनी में रहने वाली प्रमिला बेले पति पांडुरंग बेले (40) ने कोतवाली थाना आकर शिकायत की थी कि मेरे तीन लडके तथा तीन लडकी हैं। लड़के राज कुमार की उम्र 4 साल की हैं, जबकि लङकी सरस्वती की उम्र 11 साल हैं। आज मै बर्तन माझने के लिये गड्डी के घर सदर गयी थी। वहाँ पर मेरे साथ मेरी लडकी सरस्वती तथा लडका राजकुमार भी था। करीब शाम 4 बजे की बात हैं। मैने बर्तन माँझ लिये उसके बाद लडके राजकुमार तथा लडकी सरस्वती को गुपचुप खाने के लिये 10- 10 रुपये दिये। उसके बाद मै वापस काम मे लग गयी। लड़का तथा लडकी काफी देर तक नहीं आये तो मैने उनकी तलाश आसपास की। लेकिन मेरे लडके राजकुमार तथा लडकी सरस्वती का कोई पता नहीं चला । कोई अज्ञात व्यक्ति मेरे लडके राजकुमार तथा लडकी सरस्वती को बहला फुसला कर उसका अपहरण कर ले गया । 

 

सीसीटीवी से खुला राज 

 

 कोतवाली में पदस्थ तत्कालीन उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय ने दोनो बच्चो की तलाश शुरू की गई। और शहर के सीसीटीवी कैमरे देखे गए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गेंदा चोक से श्याम सरनेकर और बैल बाजार से इंद्रपाल उर्फ गड्डी को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी कैमरों में कमानी गेट से श्याम सरनेकर और इंद्रपाल दोनों बच्चों को लेकर ऑटो से चिखलार की तरफ जाते हुए दिखे। जब ऑटो वापस आया तो दोनो बच्चे उसमें दिखाई नही दिये इसी आधार पर दोनो आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने दोनो बच्चों को चिखलार जंगल में झरने के पास ले जाकर पत्थरो पर पटक पटक कर अधमरा कर दोनो को पानी में डूबो कर हत्या करना स्वीकार किया और दोनो के शव को चिख्लार झरने में डालना बताया। दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनो आरोपियों की निशादेही पर दोनो बच्चों के शव चिखलार झरने से बरामद किए गए। प्रकरण में पुलिस ने अनुसंधान के दौरान धारा 302,363,365,364,201,120(B)34 ipc और sc st एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया। पुलिस ने प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । प्रकरण मे विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट न्यायालय बैतुल दिव्यांगना जोशी पाण्डे के द्वारा आरोपी इन्द्रपाल उर्फ गड्डी पिता हरिवंशराय सलुजा (38) निवासी बैल बाजार थाना कोतवाली बैतुल तथा श्याम उर्फ बारिक पिता राजाराम सरनेकर (27) जाति मेहरा, निवासी- राम मंदिर पटेल वार्ड, गेंदा चौक सदर बैतूल को दोषी पाते हुए अपना निर्णय दिया जिसमे मृतक राजकुमार एवं सरस्वती को हत्या करने के आशय से व्यपहरण कर उनकी हत्या कर उनके शवों को पानी में डालकर छुपा देने के जुर्म में धारा 364 (दो काउंट), 302 (दो काउंट), 201 IPC मे गुनाहगार ठहराया गया है। दोनों मृतकों के संबंध में धारा 364 IPC में 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 - 1,000 / रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । हत्या की धारा 302 (2 काउंट) के अंतर्गत आजीवन कारावास (दो बार ) एवं 3,-3, हजार-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। IPC की धारा 201 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 

 प्प्करण मे शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (एस सी एस टी एक्ट) शशिकांत नागले के द्वारा की गई ।

 

इसलिए की थी हत्या

 

मामले की जांच करने वाले एसआई कपिल सौराष्ट्रीय ने बताया की विवेचना के दौरान सामने आया था की आरोपी का आना जाना प्रमिला के घर था।जहां आरोपी को मृतिका 11 वर्षीय बालिका ने किसी महिला के साथ देख लिया था।उसे डर था की वह उसकी पत्नी को यह बात बता देगी।बस इसी डर से उसने दोनो बच्चो की जान ले ली।।

न्यूज़ सोर्स : Police